रामपुर। ज़िला न्यायालय ने हाल ही में दो अलग-अलग आपराधिक मामलों में सख़्त फ़ैसले सुनाते हुए अपराधियों को कारावास और जुर्माना दोनों की सज़ा दी है। इनमें एक मामला नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का है, जबकि दूसरा गैंगस्टर एक्ट से संबंधित है।

दुष्कर्म प्रयास के दोषी को सज़ा

​शहजादनगर थाना क्षेत्र के बंशीपुर गांव निवासी अशोक कुमार के खिलाफ वर्ष 2021 में एक बालक के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का गंभीर मामला दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद, कोर्ट में इस मामले की गहन सुनवाई हुई।

​न्यायालय ने अशोक कुमार को इस जघन्य अपराध के प्रयास में दोषी करार दिया। सज़ा सुनाते हुए कोर्ट ने उसे तीन साल की कैद और दस हज़ार रुपये (₹10,000) का जुर्माना भरने का आदेश दिया है।

गैंगस्टर एक्ट में साढ़े तीन साल की कैद

​वहीं, एक अन्य न्यायिक कार्रवाई में, बरेली ज़िले के शेरगढ़ इलाके के मोहम्मदपुर गांव निवासी राकेश को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाया गया। यह आपराधिक मामला केमरी थाने से जुड़ा हुआ था।


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​न्यायालय ने राकेश को दोषी ठहराते हुए उसे तीन साल छह माह की अवधि के लिए कारावास की सज़ा सुनाई है। इसके साथ ही, उस पर पाँच हज़ार रुपये (₹5,000) का अर्थदंड भी लगाया गया है।

​न्यायालय के इन फैसलों से आपराधिक तत्वों के प्रति सख़्त रुख स्पष्ट होता है।

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