जनपद में दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस रखने वाले धारकों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कैंप कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान पुलिस प्रशासन और शस्त्र अनुभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन व्यक्तियों के पास दो से अधिक हथियार हैं, उन्हें तत्काल नोटिस तामील कराए जाएं। जिलाधिकारी ने ऐसे सभी शस्त्रधारकों को मात्र एक सप्ताह का समय दिया है ताकि वे अपने अतिरिक्त हथियारों और लाइसेंसों को संबंधित थानों में जमा कर उन्हें निरस्त कराने की प्रक्रिया पूरी कर सकें।

​इस सख्ती का मुख्य आधार भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आयुध नियम 2019 में किया गया संशोधन है, जिसके तहत अब कोई भी नागरिक अपने पास दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकता। जिलाधिकारी ने बैठक में जानकारी दी कि इस नियम के लागू होने के बाद प्रशासन द्वारा समय-समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक सूचनाएं जारी की गई थीं और संबंधित शस्त्रधारकों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस भी भेजे गए थे। इसके बावजूद, कई लाइसेंस धारकों ने अब तक अपने अतिरिक्त हथियारों को निरस्त कराने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। प्रशासन ने इसे नियमों की अनदेखी माना है।

​जिलाधिकारी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि यदि निर्धारित एक सप्ताह की समय सीमा के भीतर अतिरिक्त शस्त्रों को जमा कर निरस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की गई, तो प्रशासन बिना किसी और देरी के नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही शुरू कर देगा। बैठक में कानून व्यवस्था और नियमों के पालन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. उत्तम सिंह नेगी, ओसी गौरव पाण्डेय और सीओ प्रशांत कुमार सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन की इस कार्रवाई से उन शस्त्रधारकों में हड़कंप है जिन्होंने नए नियमों के बावजूद अब तक अपने अतिरिक्त हथियार सरेंडर नहीं किए हैं।


Advertisement
---समाप्त---