चंडीगढ़ (उत्तराखण्ड तहलका): निलंबित डीआईजी हरचरन सिंह Bhullar ने अपने बैंक खाते डीफ्रीज (unfreeze) करने के लिए सीबीआई कोर्ट में एक अहम आवेदन दायर किया है। Bhullar ने कोर्ट से केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) को उनके खातों को डीफ्रीज करने का निर्देश देने की मांग की है, जिन्हें उनकी गिरफ्तारी के बाद फ्रीज कर दिया गया था। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी कर 20 नवंबर को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
परिवार को हो रही है कठिनाई
भुल्लर के वकील ने कोर्ट को बताया कि डीआईजी Bhullar के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों के सभी खातों को फ्रीज कर दिया गया है। इससे परिवार को बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके लिए दैनिक खर्च और कृषि कार्यों से संबंधित खर्चों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। इस समय, हरचरन सिंह Bhullar 20 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं, जिससे परिवार की वित्तीय परेशानियां और बढ़ गई हैं।

रिश्वतखोरी का मामला और गिरफ्तारी
सीबीआई ने डीआईजी हरचरन सिंह Bhullar और उनके कथित सहयोगी कृषाणु शारदा को 16 अक्टूबर को एक शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई मंडी गोबिंदगढ़ के एक स्क्रैप डीलर, नरेश बत्ता की शिकायत पर की गई थी। एफआईआर के अनुसार, डीआईजी Bhullar कथित तौर पर बिचौलिए कृषाणु शारदा के माध्यम से complainant से रिश्वत की मांग कर रहे थे।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 2023 में सरहिंद पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर को निपटाने के लिए भुल्लर ने कृषाणु के माध्यम से 8 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी।
छापे और आय से अधिक संपत्ति के मामले
गिरफ्तारी के बाद, सीबीआई ने डीआईजी Bhullar से संबंधित विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने दावा किया कि छापों के दौरान नकद, आभूषण और निवेश से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए।
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इस कार्रवाई के बाद, न केवल सीबीआई बल्कि पंजाब सतर्कता ब्यूरो (Vigilance Bureau) ने भी डीआईजी Bhullar के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (disproportionate assets) के मामले दर्ज किए हैं। यह दिखाता है कि Bhullar के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है, और अब उनकी निगाहें 20 नवंबर को सीबीआई के जवाब और कोर्ट के अगले कदम पर टिकी हैं। यह मामला भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।
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