हल्द्वानी (नैनीताल)। बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के संभावित न्यायिक फैसले के मद्देनजर, नैनीताल पुलिस ने क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) नैनीताल, डॉ. मंजुनाथ टीसी ने आज, 08 दिसंबर को पुलिस अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर आवश्यक व्यवस्थाएं तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है और इससे खिलवाड़ करने वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा।

​सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की तैयारियां

​एसएसपी के निर्देशानुसार, सुरक्षा व्यवस्था के तहत संपूर्ण प्रभावित क्षेत्र की बैरिकेडिंग की जाएगी तथा बनभूलपुरा की लोकल आईडी न होने पर कोर क्षेत्र में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा। पुलिस ने आज से ही बनभूलपुरा और हल्द्वानी क्षेत्र में बीडीएस (बम निरोधक दस्ता) द्वारा चेकिंग शुरू कर दी है। पुलिस सघन चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्धों पर कड़ी कार्यवाही करेगी और संभावित उपद्रवियों के विरुद्ध मुचलका पाबंद की कार्यवाही भी की जाएगी। सुरक्षा और शांति का माहौल सुनिश्चित करने के लिए कल, 09 दिसंबर को बनभूलपुरा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने और डायवर्सन प्लान को समय से जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस की पैनी नज़र फील्ड के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी रहेगी, ताकि भ्रामक सूचना या भड़काऊ संदेश फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके।

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​बनभूलपुरा मामला क्या है?

​यह संवेदनशील मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की बताई गई लगभग 29 एकड़ भूमि पर किए गए कथित अतिक्रमण से जुड़ा है। इस भूमि पर दशकों से 4,300 से अधिक परिवार निवास कर रहे हैं। इस मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है।


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​उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेलवे की अपील पर इन सभी कब्जों को हटाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ प्रभावित निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसने 5 जनवरी 2023 को ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिससे हजारों घरों पर बुलडोजर चलने का खतरा टल गया था। पहले यह फैसला पहले 2 दिसंबर 2025 को आने वाला था, लेकिन उस दिन मामले में सुनवाई टल गई थी क्योंकि कुछ आवश्यक दस्तावेज़ पेश किए जाने बाकी थे। अब सभी की निगाहें 10 दिसंबर की नई संभावित फैसले की तारीख पर टिकी हैं।

​नैनीताल पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की है।

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नोट: खबरों या विज्ञापनों से सम्बन्धित समस्त वादों का निस्तारण उधमसिंह नगर न्यायालय के अधीन होगा!

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