Read this also: Uttar Pradesh: अवैध सम्बंध में बाधा बन रही मासूम का मां किया कत्लगैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील अमित मित्तल ने बताया कि उनके मुवक्किल पर व्यवसायी से 50 लाख रुपए मांगने का आरोप है। यह भी आरोप है कि रंगदारी व्हाट्सएप कॉल के जरिए मांगी गई, लेकिन शिकायतकर्ता अपने आरोप को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दे सका। इस मामले में सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट एस सोही की कोर्ट ने बुधवार को सबूतों के अभाव में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को बरी कर दिया। ---समाप्त---
Mohali की अदालत ने गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई समेत तीन को किया बरी
Oct 05, 2025
Harvinder Sidhu | उत्तराखण्ड तहलका,
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