वाराणसी (उत्तराखण्ड तहलका): एमपी-एमएलए कोर्ट से अमेरिका में सिखों पर दिये बयान मामले में Rahul Gandhi को बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने कांग्रेस सांसद Rahul Gandhi के खिलाफ दायर याचिका खारिज हो गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-चतुर्थ/एमपी-एमएलए कोर्ट ने लंबित प्रार्थना पत्र सुनवाई के बाद खारिज कर दी। प्रकरण के अनुसार बीते वर्ष सितंबर में Rahul Gandhi ने अमेरिका में बयान देते हुए कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है। बयान को तिलमापुर सारनाथ के नागेश्वर मिश्र ने Rahul Gandhi के इस बयान को  देश में गृह युद्ध भड़काने की साज़िश करार देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में वाद दाखिल किया था। इसके बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) नीरज त्रिपाठी की अदालत ने वाद को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। यह भी पढ़ें: अमेरिका में फिर से एक भारतीय मूल के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या इस पर अवर न्यायालय के आदेश के खिलाफ नागेश्वर मिश्रा ने दोबारा सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की थी। बाद में सत्र न्यायालय ने निगरानी अर्जी स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय को पुनः सुनवाई का आदेश दिया था।

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