रूद्रपुर। आगामी दीपावली त्यौहार में आम जनमानस को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य एवं पेय पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के लिए डा. आर. राजेश कुमार, सचिव स्वास्थ्य व आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में डा० राजेन्द्र सिंह कठायत, उपायुक्त खाद्य संरक्षा, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल के नेतृत्व में जनपद में उधमसिंह नगर में सघन चौकिंग अभियान चलाया गया। उपायुक्त खाद्य संरक्षा, कुमांऊ मण्डल डा० राजेन्द्र सिंह कठायत बताया कि सघन अभियान के तहत उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड की सीमा व प्रवेश द्वार दोराहा बाजपुर में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा पुलिस व प्रशासन के सहयोग से लगभग 03 दर्जन से अधिक खाद्य सामग्री ला रहे वाहनों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यू०पी० के मुरादाबाद व रामपुर जनपद के स्वार, टांडा, व दड़ियाल आदि क्षेत्रों से लाये जा रहे दुग्ध व दुग्ध पदार्थ के वाहनों को रोककर उनका सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में विभिन्न वाहनों से लगभग 02 कुन्टल पनीर, 05 किलो मक्खन एवं 20 कुन्टल दूध लाते हुए पाया गया। निरीक्षण के दौरान पनीर का रख-रखाव अनहाइजिनिक, अनसैनेटरी व अस्वास्थ्यकर दशाओं में व खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम की अनुसूची 04 के तहत दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के विपणन एवं ट्रांसर्पाेटेशन आदि मानकों का उल्लंघन होते हुए पाया गया तथा इन अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में पनीर में फंगस आदि के कारण दूषित होना पाया गया। इन परिस्थितियों की दृष्टिगत जनहित को देखते हुए लगभग 02 कुन्टल दूषित पनीर आदि मौके पर ही खाद्य कारोबारकर्ताओं की सहमति से जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत नष्ट करवाया गया। कार्यवाही के दौरान मौके से कुल 10 दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के नमूने जिसमें 05 नमूने दूध के, 04 नमूने पनीर के व 01 नमूना मक्खन का शामिल है, जांच हेतु लिये गये। जिनको परीक्षण हेतु राज्य खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, रूदपुर भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा नमूने मानकों के अनुरूप सही न पाये जाने पर सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उन्होने सभी प्रतिष्ठानों के स्वामी व विक्रेताओं को संदिग्ध खाद्य पदार्थों को विक्रय नहीं करने के निर्देश दिये। सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि यदि किसी भी खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा एफएसएसए एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों का विक्रय, संग्रहण या निर्माण किया जाता है एवं बिना पंजीकरण लाईसेंस के खाद्य कारोबार किया जाता है तो उसके विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी। साथ ही सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया गया कि खाद्य पदार्थों के क्रय बिलों पर FSSAI LIC NO अंकित होना चाहिये। बाह्य प्रदेशों से केवल पंजीकृत लाईसेंसधारी खाद्य कारोबारकर्ता से ही खाद्य पदार्थों को क्रय करने के निर्देश दिये, एवं खाद्य पदार्थों के क्रय-विक्रय करने का दैनिक रिकार्ड रखने के लिए कहा गया। इसके साथ ही आम जनमानस से अपील की गई कि खाद्य एवं पेय पदार्थों को खरीदते समय निर्माण तिथि, उपभोग की तिथि व खाद्य कारोबारकर्ता का खाद्य लाईसेंस एवं पंजीकरण अवश्य देख लें तथा निम्न गुणवत्ता, अस्वछकर एवं अस्वस्थ्यकर खाद्य सामग्री विक्रय किये जाने पर टोल फ्री नम्बर 18001804246 पर शिकायत कर सकते हैं। उन्होने बताया कि चैकिंग अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। इस विशेष प्रवर्तन अभियान दल में डा० राजेन्द्र सिंह कठायत, उपायुक्त खाद्य संरक्षा, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल, डा० प्रकाश फुलारा, सहायक आयुक्त, ऊधम सिंह नगर, अपर्णा साह वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, काशीपुर, आशा आर्या खाद्य सुरक्षा अधिकारी आदि सम्मिलित थे।
---समाप्त---खाद्य सुरक्षा विभाग ने अभियान चलाकर 02 कुन्टल दूषित पनीर को कराया मौके पर नष्ट
Oct 06, 2025
Harvinder Sidhu | उत्तराखण्ड तहलका,
Harvinder Sidhu | उत्तराखण्ड तहलका,