विदेश मंत्रालय ने छोटे बच्चों के पासपोर्ट जारी करने को लेकर नियमों में अहम बदलाव किया है। भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के तहत पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन किया गया है। नए नियम 12(1ए) के अनुसार, 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी किया जाने वाला 36 पन्नों का साधारण पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 साल की अवधि तक या बच्चे के 18 साल की उम्र पूरी होने तक ही वैध रहेगा। इन दोनों में से जो भी समय सीमा पहले पूरी होगी, वही लागू मानी जाएगी। इसके अलावा नियम 8 में संशोधन कर आवेदन शुल्क की नई दरें निर्धारित कर दी गई हैं।
विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट सेवाओं के शुल्क में की गई बढ़ोतरी से आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। अब 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों के लिए 36 पन्नों वाले नए या पुनः जारी (सामान्य) पासपोर्ट की फीस 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,750 रुपये कर दी गई है। यदि कोई नाबालिग तत्काल श्रेणी के तहत 36 पन्नों का नया या रिन्यूअल पासपोर्ट आवेदन करता है, तो इसके लिए शुल्क 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,250 रुपये कर दिया गया है।
वयस्कों के मामले में भी पासपोर्ट सेवाएं काफी महंगी हो गई हैं। सामान्य प्रक्रिया के तहत 36 पन्नों वाले नए या रिन्यूअल पासपोर्ट का आवेदन शुल्क 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। वहीं 60 पन्नों वाले जंबो पासपोर्ट (सामान्य) के लिए अब 2,000 रुपये की जगह 3,500 रुपये देने होंगे। तत्काल योजना के तहत 36 पन्नों वाले पासपोर्ट का शुल्क 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये और 60 पन्नों वाले पासपोर्ट का शुल्क 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी पासपोर्ट रिप्लेसमेंट में हुई है; तत्काल श्रेणी में 60 पन्नों वाले वयस्क पासपोर्ट के रिप्लेसमेंट का शुल्क 5,500 रुपये से बढ़ाकर सीधा 8,500 रुपये कर दिया गया है।
बढ़े हुए ये नए नियम और दरें राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही प्रभावी हो गए हैं। ये नई दरें नए आवेदन, नवीनीकरण, तत्काल सेवा, खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले नए पासपोर्ट और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) जैसी सभी सेवाओं पर लागू होंगी। हालांकि राहत की बात यह है कि 8 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए पासपोर्ट आवेदन पर मिलने वाली 10 प्रतिशत की छूट आगे भी जारी रहेगी। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह छूट केवल नए आवेदनों पर ही मिलेगी, पासपोर्ट के पुनः जारी (रिन्यूअल) कराने वाले आवेदनों पर यह लागू नहीं होगी।
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