लखनऊ, 23 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूटे नागरिकों और पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के लिए शनिवार, 24 अक्टूबर को प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष पंजीकरण कैंप लगाए जाएंगे। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के बाद आयोजित इस अभियान में पात्र नागरिक फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। निर्वाचन विभाग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को कैंप की तैयारियां पूरी करने और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न होने देने के निर्देश दिए हैं।
सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बीएलओ रहेंगे मौजूद
प्रदेश के सभी मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। उनके पास पर्याप्त संख्या में फॉर्म-6 उपलब्ध रहेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क भी सक्रिय रखी जाएगी, जहां लोगों को पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी और आवेदन भरने में सहायता मिलेगी।
आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरूरी
मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के इच्छुक नागरिकों को नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, जन्मतिथि और निवास संबंधी आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां साथ लाने की सलाह दी गई है। परिवार के किसी सदस्य का मतदाता फोटो पहचान पत्र नंबर उपलब्ध होने पर उसे भी आवेदन में दर्ज किया जा सकता है। पात्र नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म-6 भरकर भी आवेदन कर सकते हैं।
प्रचार-प्रसार के साथ निगरानी के निर्देश
विशेष अभियान की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाएगा। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को भी कैंप की जानकारी दी जाएगी, ताकि पात्र नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा सकें।
जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अभियान की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीएलओ की उपस्थिति, आवेदन पत्रों की उपलब्धता और हेल्प डेस्क की व्यवस्था की नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभियान के संचालन में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इसका उद्देश्य मतदाता सूची से छूटे सभी पात्र नागरिकों को पंजीकरण का अवसर देना है। प्राप्त आवेदनों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।
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